SEBI: IPO और री-लिस्टेड शेयरों के लिए नए प्राइस नियम
- 22 May 2026
21 मई, 2026 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO तथा पुनः सूचीबद्ध (Re-listed) शेयरों के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र में उपयोग की जाने वाली मूल्य-खोज प्रणाली में बदलाव संबंधी प्रस्तावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया।
मुख्य बिंदु
- नियामक ने कहा कि इस समीक्षा का उद्देश्य मूल्य-खोज प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना तथा कुछ पुनः सूचीबद्ध शेयरों में कृत्रिम रूप से दबाई गई कीमतों से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है।
- SEBI ने पाया कि वर्तमान डमी प्राइस बैंड एवं बेस प्राइस तंत्र के कारण कॉल ऑक्शन सत्रों के दौरान बड़ी संख्या में खरीद आदेश अस्वीकृत हो जाते हैं।
- नियामक ने विशेष रूप से लंबे समय तक निलंबन के बाद पुनः कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों के शेयरों हेतु बेस प्राइस निर्धारित करने की पद्धति में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
- SEBI ने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में डमी प्राइस बैंड को लचीला बनाने के लिए अधिक समान एवं त्वरित तंत्र लागू करने का भी सुझाव दिया।
- इन प्रस्तावों पर SEBI की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के साथ चर्चा की गई।
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