अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा
- 01 Jul 2026
30 जून, 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ‘जन्म के आधार पर नागरिकता’ (Birthright Citizenship) को सीमित करने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत नागरिकता का अधिकार प्राप्त है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय परिवारों को राहत: इस निर्णय से H-1B, L-1 और F-1 वीजा पर रहने वाले भारतीय पेशेवरों तथा रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका में जन्मे उनके बच्चों की स्वचालित अमेरिकी नागरिकता सुनिश्चित होगी।
- भारतीय समुदाय पर प्रभाव: यह निर्णय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग में शामिल 12 लाख से अधिक भारतीयों और अस्थायी वीजा पर कार्यरत लाखों भारतीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है।
- कार्यकारी आदेश खारिज: कोर्ट ने कहा कि जन्मजात नागरिकता को कार्यकारी आदेश के माध्यम से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान द्वारा संरक्षित है।
- महत्त्व: यह निर्णय लंबे समय से चले आ रहे संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करता है, अप्रवासी परिवारों को कानूनी निश्चितता प्रदान करता है और अमेरिकी संविधान के तहत समान नागरिकता के सिद्धांत को मजबूत करता है।
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