निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों में ढील
- 03 Jul 2026
2 जुलाई, 2026 को असम मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी।
- इन सुधारों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना और प्रतिष्ठित निजी संस्थानों को राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है।
- मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता को तर्कसंगत बनाया है।
- अनिवार्य निधि आवश्यकता (Endowment Fund Requirement) को भी कम किया गया है और निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए नियामकीय मानदंडों को सरल किया गया है।
- संशोधित नीति का उद्देश्य शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों को आकर्षित करना है।
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