सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026
- 28 Jul 2026
27 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने एग्ज़ाम पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कानूनी ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ लोक सभा में प्रस्तुत किया।
मुख्य बिंदु
- कड़े दंड: प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, संगठित पेपर लीक एवं उससे संबंधित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास तथा 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- फास्ट-ट्रैक न्यायालय: पेपर लीक एवं परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
- समयबद्ध निस्तारण: विधेयक में ऐसे मामलों का 3 माह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर रोक लगाना, ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना तथा लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है।
- पृष्ठभूमि: यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दिए जाने के बाद लाया गया है तथा यह सरकार द्वारा परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल जैसी व्यापक पहलों का पूरक है।
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