केंद्र ने दोपहिया एम्बुलेंस हेतु नियमों का मसौदा जारी किया

  • 04 Aug 2026

3 अगस्त, 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दोपहिया एम्बुलेंस तथा वाहन-से-वाहन (Vehicle-to-Vehicle-V2V) संचार प्रणाली के लिए नियमों के मसौदे संबंधी दो अधिसूचनाएँ जारी कीं, जिनका उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है।

मुख्य बिंदु

  • मसौदा संशोधन: मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVR) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
  • दोपहिया एम्बुलेंस: मसौदे में L2 श्रेणी की दोपहिया सड़क एम्बुलेंस के लिए नियामक ढाँचा प्रस्तावित किया गया है, जिससे विशेषकर ग्रामीण, दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बेहतर होगी।
  • सुरक्षा मानक: प्रस्तावित नियमों में रोगी परिवहन इकाई, स्ट्रेचर लॉकिंग प्रणाली, ब्रेकिंग, स्थिरता, आपातकालीन चेतावनी लाइट, अग्निशामक यंत्र एवं रोगी सुरक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं।
  • V2V संचार प्रणाली: मसौदे में गति, स्थिति, दिशा एवं त्वरण जैसी सूचनाओं के वास्तविक समय आदान-प्रदान हेतु चरणबद्ध तरीके से वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है।
  • सुरक्षा लाभ: यह प्रणाली आपातकालीन ब्रेक चेतावनी, अग्रिम टक्कर चेतावनी, गलत दिशा में वाहन चलाने की चेतावनी तथा आपातकालीन वाहन चेतावनी जैसी सुविधाओं को सक्षम बनाएगी।