डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश

  • 05 Aug 2026

4 अगस्त, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स की जाँच को सुदृढ़ करने, पीड़ितों की धनराशि की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने तथा साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत बनाने हेतु देशव्यापी नए निर्देश जारी किए।

मुख्य बिंदु

  • RBI की भूमिका: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को छिपाने के लिए प्रयुक्त म्यूल बैंक खातों (Mule Bank Accounts) के प्रबंधन हेतु चार सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया गया।
  • राज्य सरकारें: सभी राज्यों को साइबर धोखाधड़ी शिकायत निवारण एवं धन वापसी प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया।
  • e-Zero FIR: साइबर अपराध शिकायतों के त्वरित पंजीकरण हेतु देशभर में e-Zero FIR व्यवस्था अपनाने पर बल दिया गया।
  • पीड़ित संरक्षण: केंद्र सरकार को डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के पीड़ितों के लिए साझा दायित्व एवं मुआवजा व्यवस्था के ढाँचे पर विचार करने का निर्देश दिया गया।