सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026

  • 06 Aug 2026

5 अगस्त, 2026 को संसद ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है।

मुख्य बिंदु

  • विधायी स्वीकृति: यह विधेयक 3 अगस्त, 2026 को लोक सभा तथा 5 अगस्त, 2026 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
  • संशोधन: यह सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है।
  • पृष्ठभूमि: न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान मई 2026 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से पहले ही लागू किया गया था।
  • उद्देश्य: सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ करना तथा समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।