भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)

  • 13 Aug 2026

11 अगस्त, 2026 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचीबद्ध नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों वाले नगर निकायों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की समय-सीमा में ढील दी।

  • अब सूचीबद्ध नगर निकायों को अर्धवार्षिक अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम पहली छमाही समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने होंगे, जबकि पहले यह समय-सीमा 45 दिन थी।
  • वार्षिक ऑडिटेड वित्तीय परिणाम अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने होंगे, जबकि पहले यह समय-सीमा 60 दिन थी।
  • SEBI भारत के प्रतिभूति एवं कमोडिटी बाजारों की निगरानी करने वाला एक सांविधिक नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • SEBI का गठन
  • 12 अप्रैल, 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।
  • इसे 30 जनवरी, 1992 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत पूर्ण वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।