SC द्वारा कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्देश

  • 13 Aug 2026

11 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने 19 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कैंसर को ‘अधिसूचित बीमारी’ (Notifiable Disease) घोषित करने का निर्देश दिया, ताकि शीघ्र पहचान, रोग निगरानी में सुधार तथा रोगियों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य बिंदु

  • अधिसूचित बीमारी: कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने से इसके मामलों की स्वास्थ्य अधिकारियों को आधिकारिक रूप से रिपोर्टिंग अनिवार्य हो जाएगी, जिससे कैंसर की निगरानी एवं शीघ्र पहचान में सुधार होगा।
  • राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश: देश के कुल 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से 17 पहले ही कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित कर चुके हैं।
  • जनहित याचिका (PIL): यह निर्देश देशभर में कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया।
  • स्वास्थ्य राज्य का विषय: केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और यह भी बताया कि 17 राज्यों ने पहले ही कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है।