खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
- 14 Aug 2026
13 अगस्त, 2026 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। इसका उद्देश्य खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्य सरकारों की शक्ति को सीमित करना तथा खनिज दरों में अधिक एकरूपता सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु
- राज्य कराधान: संशोधन का उद्देश्य खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को सीमित करना है।
- प्रमुख खनिज: केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा एवं मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करेगी।
- लघु खनिज: 49 लघु खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार बना रहेगा।
- खनिज राजस्व: सरकार के अनुसार, खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 में 65% से बढ़कर वर्तमान में 85% हो गई है।
- कोयला राजस्व: सरकार के अनुसार, कोयला राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 51% से बढ़कर वर्तमान में 96% हो गई है।
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