मेडिकल स्टोर्स में CCTV निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव
- 17 Sep 2026
8 सितंबर, 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H, H1 और X के अंतर्गत आने वाली दवाओं पर नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा राजपत्र अधिसूचना जारी की।
मुख्य बिंदु
- CCTV निगरानी: मेडिकल स्टोर्स में CCTV निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
- अनधिकृत बिक्री पर रोक: इसका उद्देश्य शेड्यूल H, H1 और X दवाओं तक अनधिकृत पहुंच तथा वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिक्री पर नियंत्रण मजबूत करना है।
- DCC की भूमिका: प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) में विचार किया गया।
- DTAB की सिफारिश: इसके बाद प्रस्ताव को ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिसने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की।
- जनता से सुझाव: स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर संबंधित पक्षों और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं।
- वर्तमान स्थिति: यह अभी मसौदा संशोधन है; इसे लागू अंतिम नियम नहीं माना जाना चाहिए।
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