बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन

  • 16 Mar 2021

केंद्र सरकार ने 2 मार्च, 2021 को बीमा सेवाओं की खामियों के संबंध में शिकायतों के समय पर, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से समाधान की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल तंत्र की कार्यविधि को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण के साथ बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में व्यापक संशोधनों को अधिसूचित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: बीमा ब्रोकर / एजेंट, दलाल को लोकपाल के दायरे में लाया गया है।

  • पॉलिसीधारक, अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।
  • बीमा कंपनियों, एजेंट, दलाल और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों के बीच विवादों को लोकपाल तक शिकायत पहुंचाने के दायरे में लाया गया है।
  • लोकपाल सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकता है।

बीमा लोकपाल: भारत सरकार द्वारा, निजी पॉलिसीधारकों की शिकायतों को, लागत प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष तरीके से तथा अदालतों से बाहर हल करने के लिए बीमा लोकपाल योजना तैयार की गयी थी।

  • बीमा लोकपाल पद पर नियुक्ति के लिए, बीमा उद्योग, नागरिक या न्यायिक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति को चुना जाता है। बीमा लोकपाल की सेवा-अवधि तीन वर्ष होती है।

अन्य तथ्य: भारत में बीमा लोकपाल के गठन और सुविधा के लिए लोक शिकायत निवारण नियम 1998 के तहत बीमा परिषद के शासी निकाय (GBIC) की स्थापना की गई है।