चिकित्‍सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020

  • 17 Mar 2021

संसद द्वारा 16 मार्च, 2021 को चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात के अनुमति दी गई है। इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

  • वर्तमान में यदि गर्भपात गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है तो गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है। और यदि यह 12 से 20 सप्ताह के अंदर किया जाता है तो दो डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है।
  • विधेयक में अब यह प्रावधान किया गया है कि 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी, जबकि कुछ विशेष श्रेणी वाले महिलाओं के संदर्भ में 20 से 24 सप्ताह के मामले में दो डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी।
  • इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जो यह निर्णय लेगा कि यदि भ्रूण में किसी तरह की विशिष्ट विरूपता पाई जाती है तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात किया जा सके।
  • विधेयक द्वारा चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया है।