वाहन स्‍क्रैपिंग नीति

  • 19 Mar 2021

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च, 2021 को लोक सभा में ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ (Vehicle Scrapping Policy) की घोषणा की।

उद्देश्य: प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: खराब गुणवत्ता वाले या पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले निजी वाहनों की वैधता 20 साल के बाद खत्म कर दी जाएगी।

  • फिटनेस प्रमाणपत्र न लेने वाले व्यवसायिक वाहनों का पंजीकरण भी 15 साल के बाद समाप्त कर दिया जाएगा।
  • प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल की अवधि पूरी हो जाने के बाद व्यवसायिक वाहनों पर फिटनेस प्रमाणपत्र और फिटनेस जांच के लिए बढ़े हुये शुल्क संबधी नियम लागू होंगे।
  • वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के स्क्रैप का मूल्य निर्धारित करेगा, जो किसी नए वाहन की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का लगभग 4-6% होगा।
  • राज्य सरकारों को ऐसे वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की सलाह दी गयी है, जो निजी वाहनों के लिए 25% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक हो सकती है।
  • फिटनेस जांच और स्क्रैपिंग केन्द्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर, 2021 तक अधिसूचित कर दिये जाएंगे।
  • सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की समय सीमा 1 अप्रैल, 2022 रखी गई है।
  • भारी व्यवसायिक वाहनों के लिए फिटनेस संबंधी अनिवार्य जांच 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी। इसी तरह अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए भी चरणबद्ध तरीके से फिटनेस जांच 1 जून, 2024 से शुरू होगी।