केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन

  • 28 Jun 2021

टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए त्रि-स्तरीय वैधानिक तंत्र प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 17 जून, 2021 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 अधिसूचित किया।

उद्देश्य: नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु एक पारदर्शी वैधानिक तंत्र प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए ‘त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र’ विकसित किया गया है, जिसमें प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन; प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन; और केंद्र सरकार द्वारा एक निगरानी तंत्र शामिल है।

  • निगरानी तंत्र के तहत, केंद्र सरकार मामलों की सुनवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (Inter-Departmental Committee) का गठन करेगी।
  • चैनल के किसी कार्यक्रम की सामग्री से व्यथित कोई भी व्यक्ति पहले प्रसारकों को लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • प्रसारक, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर, शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए एक पावती तैयार करेगा और जारी करेगा।
  • प्रसारक शिकायत का निपटान करेगा और इस तरह की शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।