बागान श्रम अधिनियम, 1951

  • 06 Jul 2021

देश में चाय और कॉफी बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्यदशा और कल्याणकारी उपाय बागान श्रम अधिनियम, 1951 (Plantation Labour Act, 1951) द्वारा शासित होते हैं।

  • अधिनियम में नियोक्ताओं को महिलाओं सहित श्रमिकों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्य रूपों को उपलब्ध कराने के आवश्यक प्रावधान हैं।
  • चाय और कॉफी बागानों में कार्य स्थलों और उसके आस-पास चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा, पेयजल, परिरक्षण, कैंटीन, शिशु-गृह और मनोरंजन सुविधाओं हेतु भी प्रावधान हैं।