विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया

  • 20 Jul 2021

( 19 July, 2021, , www.pib.gov.in )


केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2021 को पुराने (विंटेज) वाहनों को बढ़ावा देने और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।

मुख्य विशेषताएं: सभी 2/4 पहिया, 50+ वर्ष पुराने, अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें ‘विंटेज मोटर वाहन’ के रूप में मान्यता दी जायेगी।

  • राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न "एक्सएक्स वीए वाईवाई *" (XX VA YY*) के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां XX राज्य कोड है, VA विंटेज के लिए है, YY दो-अक्षर की शृंखला होगी और "*" राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी।
  • नया पंजीकरण शुल्क- 20,000 रुपये और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये है।
  • नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा।