अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021

  • 09 Aug 2021

संसद द्वारा 2 अगस्त, 2021 को 'अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021' (Inland Vessels Bill 2021) पारित किया गया। यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

  • राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय विधेयक की एक प्रमुख विशेषता पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून है।
  • प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों से अलग अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
  • विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटा बेस का प्रावधान करता है।
  • प्रत्येक राज्य द्वारा विकास कोष का गठन किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों (i) आपातकालीन तैयारी, (ii) प्रदूषण की रोकथाम, और (iii) अंतर्देशीय जल नौवहन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
  • सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों के निर्माण या संशोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
  • राज्य सरकारें सभी गैर-यांत्रिक रूप से चालित जहाजों की पहचान और वर्गीकरण के लिए मानदंड (जैसे आकार, उद्देश्य, आयु और डिजाइन) निर्धारित करेंगी।