उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम 2021

  • 03 Jan 2022

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 28 दिसंबर, 2021 को उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मौजूदा सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों (Direct Selling entities) को नब्बे दिनों के भीतर इन नियमों का पालन करना होगा।

  • इस नियम के दायरे में सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे। इन्हें उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
  • अब सीधी बिक्री वाले विक्रेता और सीधी बिक्री करने वाली कंपनियां ‘धन प्रसार एवं पिरामिड’ योजनाएं (Pyramid Scheme or money circulation scheme) नहीं चला सकेंगे। राज्य सरकारेंइनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक व्यवस्था स्थापित करेंगी।
  • उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सीधी बिक्री वाले विक्रेता और कंपनियां वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायी होंगी।
  • सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों के मामले में, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया जाना चाहिए। यदि एक साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत और यदि सीमित देयता भागीदारी फर्म हो तो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।