हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022

  • 15 Feb 2022

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी, 2022 को हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दी।

उद्देश्य: गलत बयानी, बलपूर्वक, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से याशादी के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित कर प्रतिबंधित करना।

  • विधेयक में नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में ऐसे धर्मांतरण के लिए अधिक सजा का प्रावधान है।
  • एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित प्राधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि धर्म परिवर्तन गलत बयानी, बल प्रयोग, धमकी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी के लिए नहीं किया गया है और ऐसा प्राधिकारी ऐसे मामलों में जांच करेगा।
  • इसके अलावा, मसौदा विधेयक उन विवाहों को अमान्य घोषित करने का प्रावधान करता है, जो धर्म को छुपाकर संपन्न हुए हों।