JKDFP 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित

  • 06 Oct 2023

भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’ (Unlawful Association) घोषित कर दिया।

  • जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) वर्ष 1998 से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही है।
  • JKDFP के सदस्यों ने सदैव भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है।
  • इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।
  • इस संगठन के विरुद्ध यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं।
  • उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को आधिकारिक तौर पर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद रणबीर दंड संहिता (RPC) के सभी प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता (IPC) से प्रतिस्थापित कर दिया गया।