औषधि कंपनियों के लिए नई विपणन संहिता

  • 13 Mar 2024

औषध विभाग ने 12 मार्च, 2024 को ‘औषधि विपणन प्रथाओं के लिये समान संहिता 2024’ [Uniform Code for Pharmaceuticals Marketing Practices (UCPMP) 2024] को अधिसूचित किया।

  • यह नवीन संहिता औषधि कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधाएं देने पर रोक लगाती है।
  • यह संहिता उन लोगों को मुफ्त नमूनों की आपूर्ति करने पर भी प्रतिबंध लगाती है, जो ऐसे उत्पाद के इस्तेमाल की सिफारिश करने के योग्य नहीं हैं।
  • इसी तरह कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के पात्र किसी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ की पेशकश नहीं कर सकता।
  • संहिता के अनुसार, दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए।