सरकारी विज्ञापनों में विषय-वस्तु विनियमन समिति

  • 09 Sep 2020

( 04 September, 2020, , www.pib.gov.in )


4 सितंबर, 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित ‘सरकारी विज्ञापनों में विषय-वस्तु विनियमन समिति’ (Committee on Content Regulation in Government Advertising – CCRGA) की 19वीं बैठक आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने सरकारी विज्ञापन एजेंसियों द्वारा सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर जारी विज्ञापनों की विषय वस्तु पर निगरानी रखने के लिए वर्ष 2016 में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

  • उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकारी विज्ञापनों की सामग्री सरकार के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों के साथ-साथ नागरिक अधिकारों के नजरिए से भी प्रासंगिक होनी चाहिए।
  • समिति को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में मिली जन शिकायतों को निबटाने तथा इस बारे में आवश्यकतानुसार सुझाव देने का अधिकार दिया गया है।
  • उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्यों के लिए भी सरकारी विज्ञापनों की विषयवस्तु की निगरानी हेतु तीन सदस्यीय समितियों का गठन अनिवार्य बनाया गया है।
  • कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य पहले ही इस तरह की समितियों का गठन कर चुके हैं।