FSSAI की दूध उत्पादकों एवं विक्रेताओं के लिए सलाह

  • 13 Mar 2026

12 मार्च, 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण संबंधी सलाह जारी की।

  • यह सलाह उन दूध उत्पादकों पर लागू होती है, जो डेयरी सहकारी समितियों से संबद्ध नहीं हैं।
  • दूध विक्रेताओं को वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
  • यह नियम खाद्य व्यवसाय संचालन प्रारंभ करने या जारी रखने से पहले लागू होगा।
  • FSSAI ने पाया कि कुछ दूध उत्पादक बिना पंजीकरण के कार्य कर रहे हैं।
  • प्राधिकरण ने पंजीकरण और लाइसेंसिंग नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
  • खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उत्पादकों और विक्रेताओं के पंजीकरण की जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
  • इसका उद्देश्य सभी दूध विक्रेताओं के पास वैध FSSAI पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
  • यह कदम खाद्य सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
  • इसका मुख्य काम देश में खाद्य पदार्थों (Food items) की शुद्धता और सुरक्षा के मानक तय करना है।