गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार के लिए निर्देश

  • 25 Mar 2026

24 मार्च, 2026 को भारत सरकार ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आस-पास बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में संभावित व्यवधानों को देखते हुए, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया निर्देश जारी किया।

मुख्य बिंदु

  • उद्देश्य: बेहतर समन्वय और बाधाओं को कम करके पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  • पृष्ठभूमि: यह कदम ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के डर और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच उठाया गया है, जो ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है।
  • समान ढांचा: कई स्तरों पर अनुमोदन, भूमि पहुंच से इनकार, उच्च स्थानीय शुल्क और हाउसिंग सोसाइटीज़ के विरोध जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित की गई है।
  • राइट-ऑफ-वे सुधार: अधिकृत संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पाइपलाइन बिछाने के लिए सशक्त बनाया गया है, जिससे स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों के कारण होने वाले विलंब को कम किया जा सकेगा।
  • पीएनजी (PNG) पहुंच का विस्तार: पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस (PNG) की आपूर्ति बढ़ने से संबंधित क्षेत्रों में एलपीजी (LPG) पर निर्भरता कम होगी।
  • बुनियादी ढांचा दृष्टिकोण: उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों या एलएनजी (LNG) भंडारण सुविधाओं से विभिन्न क्षमताओं की पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी।
  • कानूनी कवरेज: यह निर्देश पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत सार्वजनिक संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटियों और अधिकृत संस्थाओं पर लागू होता है।
  • रणनीतिक महत्व: यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करता है, ईंधन वितरण दक्षता में सुधार करता है और प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर भारत के संक्रमण को मजबूती प्रदान करता है।