मतदाता सूची के मामलों में SC का मतदान अधिकार देने से इनकार
- 14 Apr 2026
13 अप्रैल, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने उन व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया, जिनके नाम मतदाता सूची संशोधन के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी लंबित हैं।
मुख्य बिंदु
- न्यायालय का निर्णय: प्रभावित व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने इस तरह के अनुरोध को “पूरी तरह से अस्वीकार्य” करार दिया।
- चुनाव आयोग का रुख: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों को “फ्रीज” (स्थिर) कर दिया है। अदालत के निर्देश के बिना इसमें कोई नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता।
- न्यायाधिकरण तंत्र: नाम काटे जाने के मामलों से निपटने के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, जहाँ लगभग 27 लाख मामलों पर निर्णय की प्रक्रिया जारी है।
- कानूनी चिंताएं: याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई में देरी और उचित प्रक्रिया के अभाव का आरोप लगाते हुए मतदाता सूचियों की “फ्रीजिंग तिथि” बढ़ाने की मांग की थी।
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