TRAI द्वारा दूरसंचार शिकायत निवारण नियमों का मसौदा जारी

  • 09 May 2026

7 मई, 2026 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ‘दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चतुर्थ संशोधन) विनियमन, 2026’ [Telecom Consumers Complaint Redressal (Fourth Amendment) Regulation, 2026] का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।

मुख्य बिंदु

  • शिकायत प्रणाली का आधुनिकीकरण: प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को विकसित हो रही डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ता व्यवहार के अनुरूप बनाना है।
  • वर्तमान ढांचे का अद्यतन: वर्तमान ‘दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियमन’ मूलतः वर्ष 2012 में अधिसूचित किया गया था तथा इसमें पूर्व में 2012, 2013 और 2014 में संशोधन किए जा चुके हैं।
  • IVRS से आगे बढ़ने की दिशा: TRAI ने उल्लेख किया कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने हेतु पारंपरिक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) के स्थान पर अब मोबाइल ऐप्स, वेब पोर्टल, ई-मेल तथा चैटबॉट्स का अधिक उपयोग कर रहे हैं।
  • सुगमता और दक्षता में सुधार: मसौदे का उद्देश्य दूरसंचार शिकायत निवारण प्रणाली की दक्षता, सुगमता, स्पष्टता तथा उपभोक्ता सुविधा को बढ़ाना है।
  • अपील तंत्र में सुधार: प्रस्तावित संशोधन उन उपभोक्ताओं के लिए अपील प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने पर भी केंद्रित हैं, जो शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं हैं।
  • प्रौद्योगिकी-आधारित उपभोक्ता सेवाएं: ये सुधार दूरसंचार ग्राहक सेवाओं और शिकायत प्रबंधन में डिजिटल मंचों के बढ़ते महत्त्व को मान्यता देते हैं।
  • हितधारकों से परामर्श: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग निकायों तथा उपभोक्ता समूहों को मसौदा विनियमों पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
  • परामर्श की समय-सीमा: हितधारक 5 जून, 2026 तक TRAI को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • व्यापक उद्देश्य: प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य भारत में अधिक उपभोक्ता-अनुकूल, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम दूरसंचार शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना है।