केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए ‘मानक पैक आकार’ अधिसूचित किए

  • 08 Jun 2026

6 जून, 2026 को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता, एकरूपता और कीमतों की तुलना को आसान बनाने के उद्देश्य से ‘विधिक मापविज्ञान’ (Legal Metrology) ढांचे के अंतर्गत खाद्य तेलों एवं वसा के लिए ‘मानक पैक आकार’ (Standard Pack Sizes) अधिसूचित किए।

मुख्य बिंदु

  • विधिक मापविज्ञान सुधार: उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य तेलों एवं वसा की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकारों के निर्धारण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में संशोधन किया है।
  • मुख्य उद्देश्य: इस कदम का उद्देश्य बाजार में मनमाने और अलग-अलग पैकेट आकारों (जैसे 850ml, 910ml आदि) की भरमार को रोकना है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न ब्रांडों के बीच कीमतों की तुलना करना और सोच-समझकर खरीदारी का निर्णय लेना आसान हो सके।
  • दायरे में आने वाले प्रमुख खाद्य तेल: यह मानकीकरण बाजार में बिकने वाले सभी प्रमुख खाद्य तेलों पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं:
    • पाम ऑयल और पामोलिन
    • सोयाबीन तेल
    • सूरजमुखी का तेल
    • सरसों का तेल
    • मूंगफली का तेल
    • तिल का तेल
    • राइस ब्रान ऑयल
    • बिनौला तेल
    • मक्का तेल
  • उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ: अलग-अलग ब्रांडों के बीच कीमतों की तुलना करना बेहद आसान हो जाएगा।
    • खुदरा बाजारों (Retail Markets) में पारदर्शिता बढ़ेगी।
    • पैकेट पर भ्रामक मात्रा लिखकर उपभोक्ताओं को ठगने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।