एथिल अल्कोहल आधारित दवाओं के नियम सख्त किए गए

  • 11 Jul 2026

8 जुलाई, 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘औषधि (दसवां संशोधन) नियम, 2026’ [Drugs (Tenth Amendment) Rules, 2026] अधिसूचित किया। इन नियमों के माध्यम से औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया गया है, ताकि अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल वाले औषधीय उत्पादों के विनियमन को और सख्त किया जा सके।

मुख्य बिंदु

  • अनुसूची K में संशोधन: अधिक एथिल अल्कोहल वाले निर्दिष्ट औषधीय उत्पादों को अनुसूची K के तहत मिलने वाली लाइसेंस छूट से बाहर कर दिया गया है।
  • लाइसेंस अनिवार्यता: अब 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% v/v से अधिक एथिल अल्कोहल वाले औषधीय उत्पादों के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत लाइसेंस आवश्यक होगा।
  • अनुसूची H1 में शामिल: इन औषधीय उत्पादों को अनुसूची H1 के अंतर्गत लाया गया है और अब ये केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही बेचे जा सकेंगे।
  • उद्देश्य: इस संशोधन का उद्देश्य अधिक अल्कोहल वाली औषधीय तैयारियों के गैर-चिकित्सीय उपयोग, दुरुपयोग और विचलन को रोकना है।
  • नियामकीय निगरानी: नए नियम ऐसे औषधीय उत्पादों की निगरानी, अधिकृत वितरण और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को मजबूत करेंगे।