राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन अधिसूचित

  • 30 Oct 2026

28 अक्टूबर, 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की।

मुख्य तथ्य

  • कानूनी आधार: बोर्ड का गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6(1) के अंतर्गत किया गया है। यह गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी कार्य करेगा।
  • कार्यकाल: बोर्ड का कार्यकाल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष निर्धारित किया गया है।
  • अध्यक्षता: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव उपाध्यक्ष होंगे।
  • प्रतिनिधित्व: बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों तथा अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।
  • गिग वर्कर्स के लिए व्यवस्था: सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 114(6) के अंतर्गत इसी बोर्ड की अलग सदस्य-संरचना गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण संबंधी कार्य करेगी।
  • एग्रीगेटर प्रतिनिधि: गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स संबंधी व्यवस्था में इटरनल ग्रुप, स्विगी, जेप्टो, अर्बन कंपनी और रैपिडो जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
  • बैठकें: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें आयोजित की जाएँगी।
  • प्रमुख कार्य: बोर्ड विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करेगा।
  • अन्य दायित्व: बोर्ड राज्यस्तरीय श्रमिक अभिलेखों की समीक्षा, संबंधित निधियों के व्यय का परीक्षण और सामाजिक सुरक्षा संहिता के क्रियान्वयन पर सरकार को परामर्श देगा।