अरुणाचल प्रदेश के लिए ईएसआई योजना का विस्तार

  • 24 Oct 2020

( 23 October, 2020, , www.pib.gov.in )


भारत सरकार ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना का विस्तार किया है, जो 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: केन्द्र सरकार ने ईएसआई योजना के तहत पापुम पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

  • अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित सभी कारखाने जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

भारत में ईएसआई योजना: कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो नौकरी के दौरान चोट, बीमारी, मृत्यु आदि की आवश्यकता के समय उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है।

  • यह कामगारों के करीब 3.49 करोड़ परिवार इकाइयों को कवर करने के साथ ही अपने 13.56 करोड़ लाभार्थियों को अतुलनीय नकद लाभ और उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है।
  • ईएसआई योजना वर्तमान में लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के 568 जिलों में लागू है।
  • विभिन्न लाभों के अलावा, ईएसआई योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के भी हकदार हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक दो बेरोजगारी भत्ता योजनाएं हैं।