अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम 2020

  • 13 Nov 2020

( 11 November, 2020, , www.pib.gov.in )


अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 11 नवंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 को मंजूरी प्रदान की।

बैंकिंग विनियमों के मुख्य पहलू: ‘आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां’ (IFSC Banking Units-IBU) स्थापित करने की जरूरतों को निर्धारित करना।

  • भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (जिनकी एक मिलियन डॉलर से कम नेट वर्थ (Net worth) न हो) को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ‘विदेशी मुद्रा खाते’ (foreign currency accounts) खोलने की अनुमति देना।
  • भारत में रहने वाले व्यक्तियों (जिनकी एक मिलियन डॉलर से कम नेट वर्थ (Net worth) न हो) को भारतीय रिजर्व बैंक की ‘उदारीकृत जमा योजना’ (Liberalised Remittance Scheme-LRS) के तहत कोई अनुमति प्राप्त चालू खाता या पूंजीगत लेखा लेन-देन या इनके किसी भी संयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
  • ऋण वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीदारी, तथा विमान पट्टे सहित उपकरण पट्टे पर देना सहित IBU गतिविधियों की अनुमति देना।