अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट

  • 12 Jan 2021

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 जनवरी, 2021 को उन भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने की सुविधा के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिनकी IDP विदेश में रहते हुए समाप्त हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ऐसे नागरिक, जो विदेश में थे और उनकी IDP समाप्त हो गई थी, के लिए इसके नवीकरण का कोई तंत्र नही था।

  • अब, इस संशोधन के साथ, यह प्रस्तावित है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल (VAHAN portal) पर जाएंगे, जिन पर संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा।
  • यह अधिसूचना भारत में IDP के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म करती है।
  • सरकार ने सभी वाहनों से संबंधित डेटा संग्रहीत करने के लिए 'वाहन' नामक एक केंद्रीय निक्षेपागार (central depository) की स्थापना की है।
  • वाहन (Vahan) 'राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री' है, जो नागरिकों और नियामकों दोनों की आसान पहुंच के लिए सड़क परिवहन अधिकारियों के साथ उपलब्ध सभी सूचनाओं को संग्रह करता है।