कोयला खान श्रमिकों की सुरक्षा

  • 06 Feb 2021

खान सुरक्षा महानिदेशालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून 2016 से जून 2019 के दौरान खान दुर्घटनाओं के कारण 393 खनिक मारे गए, जिनमें से 213 खनिक कोयला खनिक थे।

  • अपराधियों को दंडित करने के लिए अपराधी को चेतावनी, प्रमाण पत्र का निलंबन, काम करने की विधि में संशोधन तथा पदोन्नति को रोकने जैसे कदम उठाए गए हैं।
  • खानों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों को खान अधिनियम, 1952और इसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के तहत निपटाया जाता है।
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) देश में खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को प्रशासित करता है।