इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

  • 27 Feb 2021

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 25 फरवरी, 2021 को ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म- (ओटीटी), ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा-निर्देश हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नग्नता का प्रदर्शन करने वाले और काट-छांट कर बनाए गए महिलाओं के अभद्र चित्रों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।

  • सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त हुई शिकायतों के विवरण के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई और हटाई गई सामग्री का ब्यौरा देना होगा।
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को आयु वर्ग के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे और उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे।
  • डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रदर्शित करने वालों को पत्रकारों से संबंधित भारतीय प्रेस परिषद की आचार संहिता के मानदंडों का पालन करना होगा। इसके अलावा उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन कानून के तहत कार्यक्रम संहिता को मानना होगा।
  • नियमों में स्वनियमन के जरिये तीन स्तरों वाली शिकायत निवारण प्रणाली कायम करने की व्यवस्था गई है।
  • डिजिटल मीडिया आचार संहिता का भी विमोचन किया गया, जो डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म्स की डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए बनायी गयी है।