प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

  • 11 Mar 2021

( 10 March, 2021, , www.pib.gov.in )


केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2021 को वित्त अधिनियम 2007 के सेक्सन 136 बी के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ (single non-lapsable reserve fund) के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की मुख्य विशेषताएं: सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’।

  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में भेजा जाएगा।
  • इस निधि में भेजी गई राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इन महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आपातकाल एवं आकस्मिक विपत्ति काल में तैयारी एवं प्रतिक्रिया।
  • इस निधि के क्रियान्वयन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी।

लाभ: तय संसाधनों की उपलब्धता के जरिए सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी।

पृष्ठभूमि: 2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3% शिक्षा उपकर के स्थान पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।