नगर निकायों के अनियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए ईएसआई कवरेज

  • 18 Jun 2021

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 10 जून, 2021 को देश में नगर निकायों में काम करने वाले सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) के तहत कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की।

  • नगर निगमों/नगर परिषदों के कर्मचारी नियमित नहीं होने के कारण, सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रहते हैं, जो उन्हें काफी कमजोर बना देता है।
  • अब वे ईएसआई अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों को प्राप्त सकेंगे। इन लाभों में बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, आश्रित का लाभ और अंतिम संस्कार का खर्च आदि शामिल हैं।
  • इसके अलावा ये कर्मचारी पूरे देश में ईएसआई सुविधाओं के विशाल नेटवर्क यानी 160 अस्पतालों और 1500 से अधिक औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र भी होंगे।