भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021

  • 06 Aug 2021

24 अगस्त, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 संसद से पारित कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।

  • 2008 अधिनियम के तहत हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की गई थी। AERA भारत में 'प्रमुख हवाई अड्डों' (major airports) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्क (जैसे हवाई अड्डा विकास शुल्क) को नियंत्रित करता है।

विधेयक में प्रावधान: विधेयक ‘प्रमुख हवाई अड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है।

  • 2008 अधिनियम उस हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित करता है, जिसमें कम से कम 35 लाख का वार्षिक यात्री यातायात हो।
  • वर्तमान विधेयक में केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी भी हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में भी नामित कर सकती है। केंद्र सरकार हवाई अड्डों का समूह बना सकती है और समूह को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित कर सकती है।