प्रारूप बिजली नियमावली 2021

  • 18 Aug 2021

विद्युत् मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2021 को ‘प्रारूप बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली, 2021’ [Draft Electricity (promoting renewable energy through Green Energy Open Access) Rules, 2021] को उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इन नियमों का प्रस्ताव अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित ‘हरित ऊर्जा’ की खरीद तथा उपभोग के लिए रखा गया है।

  • ‘हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत इकट्ठी बिजली खरीद लागत, क्रॉस सब्सिडी शुल्क (अगर कोई हो) तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाइसेंस आदि शुल्क शामिल हो सकते हैं।
  • प्रारूप नियमों के अनुसार ‘हरित हाइड्रोजन’ वह हाइड्रोजन है, जो नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
  • हरित हाइड्रोजन की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों या इसके गुणकों से एक मेगावॉट बिजली से उत्पादित हरित हाइड्रोजन की समतुल्यता के द्वारा की जायेगी।
  • हरित ऊर्जा के उपयोग के इच्छुक उपभोक्ताओं को, हरित ऊर्जा की खुली पहुँच प्रदान करने के लिए ‘उपयुक्त आयोग’ विनियमन की वयवस्था करेगा।
  • केवल ऐसे उपभोक्ता, जिनकी 100 किलोवॉट या उससे अधिक के लोड के लिए अनुबंधित मांग/मंजूरी है, हरित ऊर्जा की खुली पहुँच के तहत बिजली प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  • हरित ऊर्जा की खुली पहुँच के लिए सभी आवेदनों की स्वीकृति अधिकतम 15 दिनों के भीतर दे दी जायेगी।