इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021

  • 29 Oct 2021

केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर, 2021 को इंडियन टेलीग्राफ (तार) राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 (Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2021) को अधिसूचित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम 2016 में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए नाममात्र एकमुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।

  • ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे की राशि अधिकतम एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर होगी।
  • ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए राइट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार) आवेदन के लिए दस्तावेजीकरण को सरल बनाया गया है।
  • साथ ही, भूमिगत और जमीन के ऊपर टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव, चालन, मरम्मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं होगा।
इन संशोधनों से देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना और संवर्द्धन के लिए 'राइट ऑफ वे' से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा।