तमिलनाडु सरकार ने किए क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने हेतु नियम अधिसूचित

  • 15 Jan 2022

जनवरी 2022 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के तहत क्षेत्रीय योजना (तैयारी, प्रकाशन और स्वीकृति) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

  • क्षेत्रीय योजना प्राधिकरण (RPA) के गठन के 18 महीने के भीतर क्षेत्रीय योजना क्षेत्र (regional planning area) और इसके विभिन्न हिस्सों के लिए भूमि और भवन-उपयोग का नक्शा तैयार करना चाहिए।
  • भूमि और भवन-उपयोग का नक्शा तैयार होने के दो साल के भीतर, RPA को क्षेत्रीय योजना का मसौदा तैयार करना चाहिए।
  • मसौदा योजना: मसौदा क्षेत्रीय योजना में क्षेत्र का स्थान, इसका ऐतिहासिक विकास, स्थलाकृति, भूविज्ञान और भू-आकृति विज्ञान, जल विज्ञान (सतह जल और भूजल), जलवायु, प्रशासनिक ढांचातथा शहरी और ग्रामीण विकास का कार्यात्मक क्षेत्र और अनुपात होगा।
  • इसमें आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए या वनों के रूप में या खनिज दोहन के लिए भूमि के उपयोग की सीमा और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न सेक्टर से संभावित भूमि आवश्यकता अनुमान भी होंगे।