निधि (संशोधन) नियम 2022

  • 28 Apr 2022

20 अप्रैल, 2022 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों (Nidhi companies) को नियंत्रित करने वाले निधि नियम, 2014 में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ संस्थाओं द्वारा जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले इसकी पूर्व घोषणा अनिवार्य होगी।

(Image Source: https://www.newindianexpress.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: अब, निधि के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी।

  • एक निधि कंपनी, जो विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे- दक्षिणी राज्यों में लोकप्रिय है, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।
  • निधि कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उधार लेना और अपने सदस्यों के बीच पैसा उधार देना है।
  • इसके अलावा दस लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निधि कंपनी के रूप में गठित फर्म को खुद को ‘निधि’ घोषित करने के लिए न्यूनतम 200 की सदस्यता के साथ एनडीएच-4 फॉर्म के जरिये आवेदन करना होगा।
  • ऐसी कंपनियों का 'शुद्ध स्वामित्व वाला कोष' (Net Owned Fund) गठन के 120 दिन के अंदर 20 लाख रुपये होना चाहिए।
  • समय पर निपटान के लिए संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एनडीएच-4 फॉर्म में कंपनियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यह उन कंपनियों पर लागू होगा जो निधि (संशोधन) नियम, 2022 के बाद निगमित होंगी।