- होम
- सामयिक
- समसामयिकी प्रश्न
- क्षमादान
क्षमादान
हाल ही में, राजीव गांधी की हत्या के अभियुक्तों के "क्षमादान" का आवेदन समाचारों में है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- राष्ट्रपति और राज्यपाल मौत की सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति असीमित है।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा दी गई माफी की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
A |
केवल I और II
|
|
B |
केवल II और III
|
|
C |
I, II, III
|
|
D |
उपरोक्त में से कोई नहीं
|
Explanation :
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दण्ड को माफ़ कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल ऐसा नही कर सकते l राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वह सैन्य बलों के प्रमुख होते हैं। इनकी क्षमादान की शक्तियां असीमित नहीं हैं क्योंकि उन्हें कैबिनेट की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। "एपुरु सुधाकर केस" (Epuru Sudhakar case) में यह स्पष्ट किया गया था कि न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा दी गई माफी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
स्रोत: द हिंदू
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे