मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अधिकारियों को पूर्व सैनिक का दर्जा
- 11 Feb 2026
10 फरवरी, 2026 को भारत सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के अधिकारियों को पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) का दर्जा प्रदान किया।
- इस निर्णय के साथ लंबे समय से चली आ रही विसंगति का अंत हुआ तथा अब उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत वे सभी लाभ उपलब्ध होंगे, जो अन्य सैन्य कर्मियों को प्राप्त होते हैं।
प्रमुख बिंदु
- नीतिगत संशोधन अधिसूचित: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भर्ती नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर पूर्व सैनिक की परिभाषा का विस्तार किया, जिसमें अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
- सशस्त्र बल कर्मियों के समकक्ष दर्जा: संशोधन के बाद MNS अधिकारियों को पुनर्नियोजन के अवसरों और कल्याणकारी लाभों के संदर्भ में थल सेना, नौ-सेना और वायु सेना के कर्मियों के समकक्ष माना जाएगा।
- आरक्षण लाभ का विस्तार: अब MNS अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवाओं तथा अन्य सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के पात्र होंगे।
- आयु में छूट का प्रावधान: प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करते समय उन्हें अन्य सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के समान आयु-सीमा में छूट प्राप्त होगी।
- कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच: अधिकारियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित पुनर्वास एवं कल्याण कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
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