विज्ञापन एवं अनुमोदन पर CCPA के दिशानिर्देश

  • 12 Mar 2026

11 मार्च, 2026 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने विज्ञापनों एवं अनुमोदनों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए।

  • प्रमुख उद्देश्य: भ्रामक विज्ञापनों को रोकना एवं झूठे दावों पर नियंत्रण स्थापित करना।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए की गई है।
  • दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ
    • सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए उचित सावधानी बरतनी आवश्यक।
    • भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों पर रोक।
    • वैध और गैर-भ्रामक विज्ञापन के लिए स्पष्ट मानदंड।
    • लुभावने विज्ञापन पर विशेष प्रावधान।
    • सरोगेट विज्ञापन पर प्रतिबंध।
    • बच्चों को लक्षित विज्ञापनों का नियमन।
    • विज्ञापनों में डिस्क्लेमर (Disclaimer) के उचित उपयोग के नियम।
  • जिम्मेदार पक्ष: निर्माता, विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेंसियाँ।