बेंच-बार विवाद समाधान समितियां गठित करने का निर्देश
- 12 May 2026
11 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में न्यायाधीशों और वकीलों के बीच विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को शिकायत निवारण समितियां स्थापित करने का निर्देश दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पीठ ने उच्च न्यायालय, जिला तथा तालुका स्तर पर शिकायत निवारण समितियों के गठन का आह्वान किया।
- समितियों का उद्देश्य: समितियों का उद्देश्य संस्थागत और सौहार्द्रपूर्ण तंत्र के माध्यम से बेंच और बार के बीच के मुद्दों को हल करना है।
- मामले की पृष्ठभूमि: यह निर्देश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एवं एक युवा अधिवक्ता से संबंधित वायरल वीडियो पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया।
- उच्च न्यायालय की रिपोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने इस मामले में उठाई गई चिंताओं को काफी हद तक संबोधित किया है।
- आंतरिक स्तर पर समाधान: न्यायालय ने उल्लेख किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने से पूर्व ही संबंधित पक्षों के बीच विवाद का समाधान हो चुका था।
- युवा वकीलों के प्रति संवेदनशीलता: पीठ ने कहा कि विशेषकर निचली अदालतों में न्यायाधीशों को कनिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रति धैर्य, संवेदनशीलता एवं प्रोत्साहन का व्यवहार अपनाना चाहिए।
- उन्मुखीकरण कार्यक्रम: न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिलों को युवा वकीलों के लिए संरचित उन्मुखीकरण कार्यक्रम (Orientation Programmes) आयोजित करने के लिए कहा।
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