डिस्कॉम के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 अनिवार्य

  • 11 Nov 2020

( 10 November, 2020, , www.pib.gov.in )


विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अनुपालन को अनिवार्य करने संबंधित अधिसूचना जारी की है। अधिसचूना ‘ऊर्जा दक्षता ब्यूरो’ (बीईई) के परामर्श से जारी की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत जिन वितरण कंपनियों को राज्य/ संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के 36) के तहत वितरण लाइसेंस दिया गया है, वह नामित उपभोक्ता (Designated Consumers) की तरह अधिसूचित होंगी।

  • इस अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत काम करेंगी। सभी डिस्कॉम को ऊर्जा प्रबंधक, ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति करनी होगी।
  • इसके पहले नामित उपभोक्ता के तहत केवल वह डिस्कॉम शामिल थीं, जिनसे सालाना 1000 मेगा यूनिट या उससे ज्यादा बिजली का हानि होती थी। नई अधिसूचना के बाद अधिनियम के दायरे में आने वाले डिस्कॉम की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो जाएगी।

उर्जा दक्षता ब्यूरो: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक वैधानिक निकाय है।

  • इसका प्रमुख कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी नीतियां और रणनीति बनाने में सहयोग देना है, जिससे ऊर्जा हानि को रोका जा सके।