अदालत की अवमानना

  • 28 Nov 2020

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना या तो दीवानी अवमानना (civil contempt) या आपराधिक अवमानना (Criminal contempt) हो सकती है।

  • दीवानी अवमानना का अर्थ है किसी भी निर्णय, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य विचाराधीन प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या उल्लंघन।
  • दूसरी ओर, आपराधिक अवमानना किसी भी मामले के प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, शब्दों या लिखित या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) से संबन्धित है, जो किसी भी अदालत के अधिकार को कम करने का प्रयास करता है; या हस्तक्षेप या किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।
  • अदालत की अवमानना मामले में दोष सिद्ध होने पर छ: माह तक की साधारण कारावास, अथवा दो हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। आरोपी द्वारा माफी मांगने और इससे अदालत के संतुष्ट होने पर, आरोपी की सजा माफ की जा सकती है।