केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

  • 01 Jan 2021

  • 11 दिसंबर, 2020 को सरकार ने नियामक निकाय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के सदस्य कानून (member law) के रूप में प्रकाश कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
  • CERC, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत एक सांविधिक निकाय है। CERC को वर्ष 1998 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित किया गया था।
  • केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का उद्देश्य थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
  • CERC के प्रमुख कार्य आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार करना, निवेश को बढ़ावा देना और मांग आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को हटाने हेतु सरकार को सलाह देना और इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देना तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना है।