दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना

  • 19 Feb 2021

( 17 February, 2021, , www.pib.gov.in )


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से संबद्ध लाभ (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 5 वर्षों की अवधि में 12,195 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। दूरसंचार विनिर्माण में पीएलआई योजना का कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा

  • इस योजना के तहत उन कंपनियों/उद्यमों को सहायता मुहैया कराई जाएगी, जो विशेष रूप से दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्माण करते हैं।
  • योजना के तहत पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि चार वर्ष की अवधि में संचयी वृद्धिशील निवेश (Cumulative Incremental Investment) की न्यूनतम सीमा और आधार वर्ष 2019-2020 के आधार पर निर्मित उत्पादों की कुल बिक्री, करों के शुद्ध रूप में क्या रही। कुल संचयी निवेश एकमुश्त किया जा सकता है, बशर्ते वह चार साल की अवधि के लिए निर्धारित संचय सीमा को पूरा करता हो।
  • इसके तहत आधार वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए एमएसएमई के लिए 7% से 4% तक लाभों के साथ न्यूनतम 10 करोड़ रुपए के निवेश और अन्य के लिए 6% से 4% तक के लाभों के साथ 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है।